Income Tax Act के मुताबिक, चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की सेल से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) लगता है और उद्योग निकाय इसे सरल बनाने की मांग उठा रहे हैं.
एनडीए सरकार (NDA Govt) अब केंद्रीय बजट 2024 (पूर्ण बजट) की तैयारी में जोर-जोश से जुटी है. हालांकि अभी Budget 2024 पेश किए जाने की तारीख स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने 22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) इसे संसद में पेश कर सकती हैं. इस बार के बजट में हर किसी को काफी उम्मीदें हैं और इसमें कैपिटल गेन टैक्स में राहत भी शामिल है. आइए जानते हैं कि इसे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर क्या संकेत मिल रहे हैं?
कैपिटल गेन टैक्स पर ये संकेत
Modi 3.0 का आम बजट पेश होने वाला है. लेकिन कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस बार भी निराशा हाथ लग सकती है. बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की समीक्षा और सरलीकरण की संभावना फिलहाल नहीं है. केंद्रीय बजट 2024-25 में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सकता है.
इसमें कहा गया है कि उद्योग और एक्सपर्ट्स विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और उसे युक्तिसंगत बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि सरकार फिलहाल इस तरह की कवायद करने और मौजूदा क्लासिफिकेशन में बदलाव करने की इच्छुक नहीं है.